नई दिल्ली केंद्र सरकार ने भूतपूर्व दो राज्यों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (एएफएसपीए) को छह महीने के लिए बढ़ाया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया, पांच सिद्धांतों के पालन 13 (तेरह) के अनुसार, संपूर्ण राज्य को एक अप्रैल 2025 से छः माह तक, इस घोषणा को पहले न लिया जाए, ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में में घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग डेकोरेटिव तथा राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्र में एएफएसपी को छह महीने के लिए विभाजित किया गया है।
