शिमला।हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल की डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन (हि.प्र.) के कुलपति पद पर 6 मई, 2022 को हुई नियुक्ति को अवैध करार देते हुए सतर्कता जांच की मांग उठाई है। यह नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन करते हुए की गई, जिसमें ICAR के महानिदेशक की चयन समिति में भागीदारी अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय, शिमला के 26 मार्च, 2025 के निर्णय के आधार पर, जो समान प्रावधानों के तहत पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर चुका है, डॉ. चंदेल की नियुक्ति भी असंवैधानिक है। उनका कार्यकाल 8 मई, 2025 को समाप्त हो रहा है, लेकिन नए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने डॉ. चंदेल पर गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को अनुचित लाभ, 2 करोड़ रुपये से अधिक का अनावश्यक खर्च, एकल उद्धरण पर 8,72,539 रुपये का भुगतान, कुलपति के लिए 40 लाख रुपये की कार खरीद, और 80 लाख रुपये से अधिक के आवास नवीकरण में दुरुपयोग शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर और महासचिव रंजीत वर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु जी और राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में डॉ. चंदेल को तत्काल पद से हटाने, सतर्कता जांच शुरू करने, और नए कुलपति की पारदर्शी नियुक्ति की मांग की गई है।
