शिमला,जून। नशा तस्करों पर शिमला पुलिस की सख्त कार्रवाई: PIT NDPS Act के तहत एक व्यक्ति निरुद्धनशा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों को समाज से अलग रखने तथा मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से शिमला पुलिस द्वारा PIT NDPS Act के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।इसी कड़ी में पुलिस थाना सदर, शिमला द्वारा आदतन नशा तस्कर करण घई पुत्र श्री अश्वनी घई, निवासी कृष्णानगर, शिमला को PIT NDPS Act की धारा 3(1) के अंतर्गत निरुद्ध (Detain) किया गया है। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार, पुलिस मुख्यालय शिमला तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में की गई है।आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं एवं चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत उसे तीन माह की अवधि के लिए आदर्श केंद्रीय कारागार कण्डा, जिला शिमला में दाखिल किया गया है।उल्लेखनीय है कि करण घई के विरुद्ध पुलिस थाना सदर, शिमला में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित एकाधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अभियोग संख्या 18/2025 दिनांक 10.03.2025 तथा अभियोग संख्या 104/2025 दिनांक 05.12.2025 दोनों अधीन धारा 21 NDPS Act शामिल हैं।शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कार्य कर रही है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध उपलब्ध सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है, ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके तथा समाज में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।











