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हरियाणा  में नौकरी पाने की न्यूनतम उम्र 17 साल से बढ़कर 18 साल। अधिसूचना जारी।

चंडीगढ़ ,04 नवंबर। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से एक जरूरी अधिसूचना जारी की गई. इस अधिसूचना में जानकारी देते हुए बताया गया कि अब हरियाणा  में नौकरी पाने की न्यूनतम उम्र 17 साल से बढ़कर 18 साल कर दी गई है. यदि आप भी हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आज की यह खबर आपके लिए है. बता दे कि अब हरियाणा में 18 साल से कम उम्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई भी Government Job नहीं मिलेगी.

18 साल से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगी नौकरी

सामान्य वर्ग के लिए केवल 18 से 42 साल वाले ही आवेदन कर पाएंगे. इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिक व उनकी पत्नियों, विधवा व तलाकशुदा महिलाएं आदि 47 साल की उम्र तक आवेदन कर सकती है. इसके विपरीत, दिव्यांग व कच्चे कर्मचारियों को 52 साल तक सरकार मे काम करने का मौका मिलने वाला है. अब प्रदेश में चाहे कोई भी Department क्यों ना हो, सभी में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम उम्र 18 साल निश्चित रूप से होनी चाहिए.

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