शिमला, 07 नवंबर। शिमल डेवल्लपमेंट प्लान की किस्मत पर सुप्रीम कोर्ट दिवाली के बाद फैसला करेगी। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को याचिका कर्ता हिमाचल प्रदेश को आश्वस्त किया कि दिवाली की छुट्टियो के बाद शिमला विकास योजना पर विस्तार से फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के पास यह मामला है। कोर्ट में संक्षिप्त बहस के दौरान हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद राज्य सरकार पुराने जीर्ण-शीर्ण बहू मंजिला भवनो में रहने वालों को कोई राहत नहीं दे पा रही है। राज्य सरकार ने एक बार फिर कोर्ट में दाखिल शिमला विकास योजना को मंजूरी देने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पुराने मकानों में रह रहे लोगों को असुरक्षित ढांचा की मरम्मत या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती। ऐसे में लोग उन्हीं असुरक्षित मकानों में रह रहने पर मजबूर हैं।अनूप रतन ने कोर्ट को बताया कि पुराने मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण से जुड़े कई मामले टाउन एंड कंट्री विभाग के पास लंबित हैं, जिनमें इसके लिए अनुमति मांगी गई है, लेकिन शिमला विकास योजना में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में शिमला विकास योजना को जारी करने का आश्वासन दिया था और राज्य सरकार इस मामले में मुकदमेबाजी नहीं चाहती। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शिमला विकास योजना को नामंजूर कर चुकी है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
शिमल डेवल्लपमेंट प्लान की किस्मत पर सुप्रीम कोर्ट दिवाली के बाद।
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