शिमला,08 नवम्बर । हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट महिला का अश्लील वीडीओ बनाने और उसे फेसबुक अपलोड करने के आरोपी की अग्रिम जमानत मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपों की प्रकृति और प्रार्थी द्वारा पीड़िता की निजता को भंग करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत का हक नहीं रखता। मामले के अनुसार प्रार्थी के खिलाफ पुलिस स्टेशन कुप्वी जिला शिमला में भारतीय दंड संहिताकी धारा 354, 354बी, 341, 323, 506 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता के मुताबिक प्रार्थी ने उसकी जबरन अश्लील वीडियो बनाई और फेसबुक पर अपलोड कर दी। प्रार्थी का कहना था कि पीड़िता के पति और बेटे ने उसके साथ पिटाई की। इससे पहले कि वह पुलिस में पिटाई की रिपोर्ट दर्ज करवा पाता, उससे पहले ही पीड़िता ने उसके खिलाफ झूठी कहानी बनाकर शिकायत दर्ज करवा दी।सरकार ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में आरोपी की संलिप्तता पाई गई है और अश्लील वीडियो भी जब्त कर लिए गए हैं। अपराध में इस्तेमाल पेन ड्राइव और मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं। कोर्ट ने मामले से जुड़े अभी तक के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं, इसलिए प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला का अश्लील वीडीओ बनाने और उसे फेसबुक अपलोड करने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की।
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