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शाम केवल दो घंटे 8-10 बजे तक ही फोड़े पटाखे वरना होगा एक्शन।

शिमला,, 12 नवंबर। हिमाचल की साफ हवा में पटाखों के धुंए का प्रदूषण  इस बार नहीं चलेगा। दिन में तो पटाखे चला ही नहीं सकते। शाम को केवल दो घंटे, यानी 8 से 10 बजे तक की आतिशबाजी की इजाजत है। वह भी केवल ग्रीन क्रैकर्स । वरना पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। हिमाचल के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर सभी जिला प्रशासन को सख्त हिदायतें दी हैं। पटाखे जलाने की अनुमति रात 8 से 10 बजे के बीच ही होगी। इसके बाद या पहले यदि कोई पटाखे जलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को ही अनुमति

ग्रीन क्रैकर ही जलाए जा सकेंगे। बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे जलाने व बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लिया गया है। पुलिस को इन आदेशों का अनुपालन करने और अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई के लिए बोला गया है। ऐसे लोगों पर पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शिमला में बढ़ा प्रदूषण

हिमाचल के इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी को छोड़कर अन्य सभी शहरों का AQI तीन दिन पहले तक 100 माइक्रो ग्राम से कम था, लेकिन दिवाली से एक दिन पहले यानी शनिवार शाम को बद्दी का AQI 163 माइक्रो ग्राम, पांवटा साहिब का 111 माइक्रो ग्राम, बरोटीवाला का 93 माइक्रो ग्राम हो गया है। शिमला व मनाली (Shimla And Manali) का AQI तीन दिन पहले 47 माइक्रो ग्राम था। शनिवार शाम को यह बढ़कर 60 माइक्रो पहुंच गया है। मनाली और धर्मशाला (Dharamshala) का AQI शनिवार शाम को भी 50 माइक्रो ग्राम से कम है।