कांगड़ा / शिमला, 16 नवंबर। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ एसपी कांगड़ा को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अब तक निशांत की शिकायत पर एफआईआर नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि कारोबारी निशांत व उनके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाये।मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इसमें कोर्ट देखेगा कि पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की।पालमपुर के कारोबारी निशांत ने अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। कोर्ट ने कारोबारी द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसपी शिमला व एसपी कांगड़ा से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। दोनों जिलों के एसपी ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू पर कांगड़ा में एफआईआर करने के आदेश दिए।इस मामले में पहले डीजीपी संजय कुंडू को कारोबारी ने धर्मशाला में हुए हमले के बाद शिकायत भेजी थी। इस शिकायत में इस्तेमाल शब्द को अभद्र व अपमानजनक बताते हुए डीजीपी ने 4 नवंबर को छोटा शिमला थाने में कारोबारी निशांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद निशांत ने भी एसपी शिमला को ईमेल करके शिकायत भेजी और डीजीपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उधर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भी कारोबारी की शिकायत की जांच के निर्देश दे रखे हैं।हिमाचल हाईकोर्ट में महाअधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि हाईकोर्ट ने कहा की जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो एफआईआर करना जरूरी होता है। कारोबारी की शिकायत पर दर्ज की जाएगी। साथ ही उनको सुरक्षा मुहैया करवाने के भी आदेश दिए है। आज एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी है। उन्होंने बताया की कोर्ट ने शिकायत कर्ता के पक्ष में एक वरिष्ठ वकील की भी नियुक्ति की है। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने का पूर्ण आश्वाशन दिया गया है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ एसपी कांगड़ा को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
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