शिमला,22 नवंबर। हिमाचल में बन रहे नए बस अड्डों में 20 प्रतिशत दुकानों का आबंटन स्थानीय क्षेत्र के कमजोर वर्गों को किया जाएगा। शेष 80 प्रतिशत दुकानों के आबंटन के लिए खुली नीलामी या निविदा आमंत्रित की जाएगी। उच्चतम बोलीदाता को ही 80 प्रतिशत दुकानों का आबंटन किया जाएगा। बस अड्डा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में नवनिर्मित सभी बस अड्डों में दुकानों के आबंटन के लिए नीति निर्धारित कर दी है। इस नीति की बस अड्डा प्राधिकरण की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश शहरी एवं बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की ओर से अधिसूचित नीति के मुताबिक 20 प्रतिशत आरक्षित वर्ग की दुकानों के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए है।उच्चतम योग्यता वाले आवेदकों को ही दुकानों का आबंटन किया जाएगा। निर्धारित मानदंडों में उन दिव्यांग जनो को छह अंक आबंटित होंगे, जिनकी दिव्यांगता की प्रतिशतता 91 से 100 प्रतिशत के बीच में है। 40 से 90 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए पांच प्रतिशत अंक निर्धारित किए है। युद्ध विधवाएं और सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए पीडि़तों के आश्रितों को तीन अंक, एकल नारी या विधवा को दो अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को दो अंक और आरआरडीपी या बीपीएल सदस्यों को दो अंक प्रदान किए जाएंगे।
बस अड्डों में 20 प्रतिशत दुकानों का आबंटन स्थानीय क्षेत्र के कमजोर वर्गों,और 80 प्रतिशत नीलम होगी।
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