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प्रदेश हाईकोर्ट ने तत्तापानी अवैध अतिक्रमण  करने से जुड़े मामले में प्रदेश की सुख सरकार से मांगा जवाब।

शिमला,24 नवंबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी की मुख्य सड़क पर अवैध अतिक्रमण  करने से जुड़े मामले में प्रदेश की सुख सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता चंद्रकांत शर्मा ने सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर बनाई इमारतों को हटाने की मांग की है। खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार सहित लोक निर्माण विभाग, डीसी मंडी व एसडीएम करसोग को नोटिस जारी कर याचिका में उठाए मुद्दों पर जवाब दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार पर्यटन नगरी होने के नाते वह कई बार तत्तापानी क्षेत्र में आया, परंतु वहां पर उसे गाड़ी को पार्क करने में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क की तंग हालत देखकर जब उसने स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला की कुछ लोगों ने सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जे कर रखे हैं।इसके बाद प्रार्थी ने राजस्व विभाग से सड़क संबंधी जानकारी इकट्ठी की तो पता चला की सड़क खसरा नंबर 173 मुहाल तत्तापानी तहसील बगशाड जिला मंडी पर बनाई गई है। इस खसरा नंबर की मालिक प्रदेश सरकार है, लिहाजा इस पर निजी लोग किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। प्रार्थी का कहना है कि जब उसने पंचायत सचिव से इस बारे पूछा तो उसने बताया कि स्थानीय निवासियों ने सड़क के दोनों ओर इस तरह से कब्जे जमाए हुए हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई  बेहद कम हो गई है। इस धार्मिक कार्यों से आए लोगों और पर्यटकों को यहां पार्किंग की भारी परेशानी होती है। प्रार्थी ने कोर्ट से उक्त खसरा नंबर 173 को अवैध कब्जा मुक्त करने की गुहार लगाई है। मामले