शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर में
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेंद्र सिंह निवासी जुली रामपुर बुशहर जिला शिमला को (उम्र करीब 41 साल) को एक साल सशक्त कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने बताया कि दिनांक 19.12.2020 को देब राज की अगवाई में पुलिस पार्टी गश्त पर ज्यूरी बाजार व कोछडी आदि के रवाना थे तो समय करीब 9:30 बजे रात जब पुलिस पार्टी गश्त करते हुए वापिस नजदीक गानवी गेट पांच के पास पहुंचे, तो एक व्यक्ति डैट ज्यूरी की तरफ से बाजार के लिए पैदल आ रहा था, जो पुलिस को देख कर एकदम घबरा गया तथा अपने दांए हाथ में उठाए कैरी बैग को सडक़ से नीचे की तरफ झाडियों में फैक दिया।शक होने पर पुलिस पार्टी ने उस व्यक्ति को काबू किया तथा सडक़ से नीचे उतर कर झाडिय़ों में फैंके कैरीबैग को उठाकर सडक़ में लाया, नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम राजेंद्र सिंह पता उपरोक्त बताया। बरामदा कैरीबैग को चैक करने पर उसके अंदर एक अन्य पलास्टिक लिफाफा के अंदर बतीनुमा काला पदार्थ चरस व अफीम बरामद हुई, जो तोलने पर 634 ग्राम चरस व 50 ग्राम अफीम पाई गई।
नशा तस्कार को एक साल की जेल और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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