शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियों को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अदालत के आदेशों की अनुपालना ना करने के कारण की गई है। कोर्ट ने पिछले साल 25 सितंबर को पारित आदेशों में पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने आदेशों की अनुपालना नहीं की। कोर्ट के आगामी आदेशों तक नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे गाड़ियां न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यह अधिकारी कोर्ट के आगामी आदेशों तक सरकारी वाहन नंबर एचपी 07 ई 0027 और एचपी 07 ई 0003 का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मामले के अनुसार प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 सितम्बर 2023 को पारित आदेशों के तहत 10 वर्षो तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया था आठ हफ्ते का समय हाईकोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने उन्हें राज्य सरकार की नियमितिकरण नीति के अनुसार नियुक्त तारीख से नियमित करने के आदेश भी दिए थे। फैसला लागू ना करने पर प्रार्थियों को अनुपालना याचिका दायर करनी पड़ी थी। अनुपालना याचिका के जवाब में एक बार फिर से पंचायती राज विभाग ने कहा कि प्रार्थियों को सरकार की नीति के अनुसार नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक स्वायत संस्था जिला परिषद के कर्मचारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुपालना याचिका में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है इसलिए मुख्य मामले में दिए फैसले की समीक्षा इस अनुपालना याचिका में नहीं की जा सकती।
पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियों को जब्त करने के आदेश।
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