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संजोली मे सुबह 7:बजे से रात 12:00 तक धारा 163 हुई लागु।

शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से शेष रहेगा। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत जिला के संजौली क्षेत्र में व्यवस्था व्यवस्था सम्मिलित व शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह को पूर्ण रूप से रखा जायेगा। इसके साथ यहां किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, नासिका, पेंसिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार जैसे अस्त्र-शास्त्र तथा अन्य ज्वलनशील औषधि को लेकर चलन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुले। उन्होंने कहा कि आम जनता किसी भी तरह की रणनीति का सामना नहीं करना चाहती. प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए सख्त कदम उठाने का प्रयास किया है। संजौली क्षेत्र में किसी को भी हड़ताल प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान साम्प्रदायिकता, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंती, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक जारी रहेगा।

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