मंडी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में मस्जिद की दो अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरीनी होंगी। नगर निगम कमिश्नर एचएस राणा की अदालत ने शुक्रवार को उस वक्त यह फैसला सुनाया जब हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मंडी के डीसी पूर्व दिग्गज ने कहा कि जेल रोड पर बनी मस्जिद मामले में एमसी कमिश्नर कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष की 30 दिनों की अपील। बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। जो अवैध निर्माण हुआ है उसमें से कुछ को खुद ही हटा दिया गया है। मंडी में तीस साल पुरानी तीन दीवारें यह मस्जिद शहर की जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी दो मंजिलें अवैध रूप से बनाई गईं। अबविश्लेषण। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी तब हिंदू संगठन से जुड़े लोग शहर में प्रदर्शन कर रहे थे। हालाँकि, पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन विरोधियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और सुपरस्टार में धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।
मंडी में मस्जिद की दो अवैध मंजिल तोड़ने के आदेश,30 दिन का मिला समय।
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