शिमला। भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिए गए फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से राहत नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें जमानत दे दी गई है। कंपनी ने कहा कि जो सीएम किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या है? अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की गरिमा दी जाए और दिल्ली की जनता के हितों पर ध्यान दिया जाए और अपना पद छोड़ा जाए। महाजन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टरपंथी फाउल पापी को आप के राष्ट्रीय कमांडर अरविंद फ्रांसिस्को को फिर से आईना में दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्टी अरविंद केजरीवाल को स्थायी जमानत का आदेश दिया है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘जेल वाला सीएम, अब बेल वाला सीएम हो गया है।’ इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक सितारा भी नहीं बिकता। सबसे पहले जो अरविंद जनरल ने कहा था कि अगर किसी पर आरोप लगाया जाए, तो उसे पद छोड़ देना चाहिए, आज जर्मनी के जनरल सर्जन को महासचिव की जमानत मिल गई है। यदि किसी व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त किया जाए और उसे जेल भेजा जाए, तो उस व्यक्ति को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। मगर अरविंद केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहे और आज सेटेरियल बेल मीटिंग पर भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अवतार।’ महाजन ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल पहले कहा करते थे कि उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, लेकिन उनके इस प्रस्तावक को सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने खारिज कर दिया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है , बल्कि कानून के संविधान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से कट्टर फ़ाउल अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्ण समर्थन में शामिल प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया है। अरविन्द एक वकील हैं और उनके पास हैं। इस बात का उल्लेख अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया है, जो राहत चाह रहे थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त भी नहीं किया गया था और उनके खिलाफ़ लीज को भी खारिज नहीं किया गया था।
केजरीवाल जेल वाला सीएम, अब बेल वाला सीएम हो गया है : महाजन
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