। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच अब प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को लागू करने की तैयारी में है। इसके बाद ताह बाजारी अपनी मोनिका से जहां-तहां नहीं मिली सुविधा। नगर निगम निगम ने वर्ष 2016-17 में यह अधिनियम लागू किया था। लेकिन इस अधिनियम में दम तोड़ना शामिल है। प्रदेश सरकार अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है। नो वेंडिंग जोन में होगी कार्रवाई इसके तहत सभी नगर निकाय क्षेत्रों में तहबाजारियों के लिए बैठने की जगह तय की जाएगी। यूक्रेन के आगे तहबाजारियों को रोके जाने पर रोक। नो वेंडिंग जोन में अगर कोई तह मार्केटिंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विश्वास की जाने वाली स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी पर कार्रवाई की जाएगी। समिति की सिफ़ारिशों को लेकर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की सहमति दी गई है। सक्रिय हैं व्यापारी, प्रदेशभर के उद्यमों में तहबाजारियों के लिए मुश्किलें पेश कर रहे हैं। बिज़नेसमैन इन तह मार्केटिंगों को अवैध तरीके से अपने कमोडिटी के व्यवसायियों की कमाई वसूलते हैं। इस कारण बाजार (बाज़ार) संसार में होते जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों जारी विरोध-प्रदर्शन का यह भी एक बड़ा कारण है। सरकार ने अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट को मंजूरी देकर लागू करने का फैसला लिया है। देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ती है।
मस्जिद ववाल के बीच अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 होगा लागु।
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