शिमला। प्रदेश उच्च न्यायालय ने चम्बा जिले के अंतर्गत आने वाली केंद्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला तियारी मेल होली तहसील भरमौर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अप्पर तीरी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचन्द्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्यराय ने खंडपीठ के स्कूल कैथेड्रल कमेटी टियारी द्वारा प्लाजा की सुनवाई के लिए यह आदेश जारी किया। प्रार्थी ने सरकार की ओर से 17 अगस्त को एक मूर्ति जारी की थी, जिसे चुनौती देते हुए सरकारी केंद्र प्राथमिक विद्यालय स्तर के अंतर्गत राजकीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। प्रार्थियों का कहना है कि टायरी स्कूल से अप्पर टायरी स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है। रीछ द्वीप समूह का दूरदर्शी जंगल जंगल से घिरा हुआ है। जहां भालू और सेलिब्रिटी जैसे खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। रास्ता बहुत खतरनाक और ख़तरनाक है। बीच में गहरी खाई भी है। वहां 6 से 10 साल तक बच्चे पैदल यात्रा पर बहुत सारी सैर पर चले। छोटे बच्चों को इस स्कूल (स्कूल) तक जाने के लिए घने जंगल में से रिया तक जाना है। कच्चे होने के कारण छोटे बच्चों को किसी भी तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को खतरनाक पहाड़ों से होते हुए दिखाया गया है जिसमें उन्हें जंगली खतरे का खतरा भी बना हुआ है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को खतरे में डाले गए इन दस्तावेजों में शामिल नहीं किया जा सकता।
प्राइमरी स्कूल अप्पर तिअरी का स्कूल नही होगा मर्ज।
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