शिमला।हिमाचल में चल रहे सभी निजी व्यापारियों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट अब विधानसभा के पटल पर रखना आवश्यक होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान वियोग आयोग अधिनियम में संशोधन किया है। इस संशोधन को गवर्नर ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब विधि सचिव ने इसे नोटिफाई कर दिया है।इसके अनुसार विनियम आयोग की धारा 13 में संशोधन किया गया है और उपधारा तीन को जोड़ा गया है। यह प्रावधान किया गया है कि आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को लेकर निजी विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न आयोग को वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जोखा पर अपने शेयरों को सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो उसे क्षेत्र के अनुरूप रखेगा। इसमें निजी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और संबद्धता भी शामिल है।विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार की ओर से रखे गए विनियोग इंकमों को भी मंजूरी दे दी है और अब भी नोटिफ़ाई कर दिया गया है। राज्य सरकार जब भी वित्त वर्ष के लिए विधानसभा से पारित बजट से अधिक खर्च करती है, तो उसे सदन में विनियोग अमेरीका के रूप में नामांकन शामिल करना होता है। इसी तरह कई झीलों के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने हिस्सा लिया, जिसमें राज्यपाल ने भी अनुमति दी।
