शिमला! नगर निगम कमिश्नर कोर्ट के संजौली की अवैध मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने के आदेश का देवभूमि संघर्ष समिति ने स्वागत किया है। हालांकि समिति ने साफ कहा कि अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा जब तक इसे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाएगा। शनिवार को नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर तीन मंजिलें गिराने के आदेश दिए गए हैं। देवभूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम कमिश्नर कोर्ट द्वारा अवैध मस्जिद पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। समिति के अध्यक्ष भरत हरभजन ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला देवभूमि के सनातन समाज की जीत है। उन्होंने कहा कि देवभूमि पर सनातन समाज के लाखों लोगों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ लगातार आंदोलन किया। इसका नतीजा यह है कि आज अदालत का फैसला इसी पर आया है। संघर्ष समिति इसका स्वागत करती है।
*पूरी तरह से विघटन होने तक जारी रहेगा आंदोलन*
भारत ब्जॉर्न ने कहा कि कॉर्पोरेशन कमिश्नर कोर्ट का अवैध मस्जिद पर फैसला निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है, लेकिन संजौली की अवैध मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। मस्जिद को सरकारी जमीन पर बनाया गया है, ऐसे में इस अवैध मस्जिद को पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर 21 दिसंबर को फैसला आएगा। देवभूमि संघर्ष समिति की नजरें अब इस दिन कोर्ट की सुनवाई पर बनी हुई हैं और समिति को उम्मीद है कि इस अवैध मस्जिद को पूरी तरह से गिराने का आदेश दिया जाएगा।
* आंदोलन करने वालों का दमन न करे सरकार
देव भूमि संघर्ष समिति ने अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करने वालों को झटका देने के लिए सरकार और प्रशासन को चेताया है। समिति के सदस्य भारत शत्रुघ्न ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन में शामिल होकर सनातन समाज के लोगों का दमन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर यह दमन जारी होता तो सनातन समाज के लोग सड़कों पर उतर आते
#सरकार के दो मस्जिदों का सामान*
देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और जैन राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का अवैध मस्जिद और मस्जिदों का सामान उठाने के लिए धन्यवाद दिया। भारत शत्रुघ्न ने कहा कि सरकार के दोनों मंत्रियों ने इस मामले में विधानसभाओं, सदनों में जिन प्रमुखों से अपनी गठबंधन समिति रखी है।