नई दिल्ली।पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए इस्लामाबाद में पंजीकृत विमानों व पाकिस्तानी एयरलाइंस/ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के नेविगेशन सिस्टम पर भी करारा प्रहार किया है और उनके सेटेलाइट सिग्रल को जाम करने के लिए बॉर्डर पर एडवांस जैमिंग सिस्टम को तैनात कर दिया है। यह ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम पाकिस्तान अपने सैन्य विमानों के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन भारत ने सीमा पर एडवांस जैमिंग सिस्टम तैनात कर पाकिस्तानी विमानों को मिलने वाले सिग्रल को जाम कर दिया है।उधर, पाकिस्तान के खिलाफ एक और करारा एक्शन लेते हुए भारत ने इस्लामाबाद की सभी तरह की फ्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस पर रोक लगा दी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की हर तरह की कॉमर्शियल और मिलिट्री फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई है। इस बाबत भारत ने नोटम (नोटिस टू एयरमैन) जारी किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी विमान सेवा कंपनियों ने पहले ही भारतीय हवाई क्षेत्र से बचना शुरू कर दिया है, ऐसा कथित तौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद संभावित जवाबी कार्रवाई की चिंता के कारण किया गया है। इस हमले में आतंकवादियों ने नागरिकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 25 पर्यटकों समेत 26 लोग मारे गए थे।अधिकारियों ने कहा कि भारत की ओर से अब आधिकारिक रूप से अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया और इस वजह से पाकिस्तानी एयरलाइनों को कुआलालंपुर जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए चीन या श्रीलंका जैसे देशों से होकर लंबा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत की फ्लाइट्स के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का भारत का फैसला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। साथ ही पाकिस्तानियों का वीजा भी कैंसिल कर दिया था। फिर वो टूरिस्ट वीजा हो या मेडिकल। पाकिस्तानियों के पास 29 अप्रैल तक वापस अपने देश जाने का मौका था। अब जो पाकिस्तानी देश के अंदर मिलेगा, उसे तीन साल तक की जेल और तीन लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।













