शिमला | हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा ने जनहित याचिका में अंतरिम राहत को लेकर दायर आवेदन की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। प्रार्थी ने आवेदन में कहा है कि सरकार केवल नीति निर्धारक होने के नाते इस कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने पर तुली हुई है, जबकि सरकार के पास एक भी ऐसा तर्कसंगत कारण नहीं है, जिस कारण यह कार्यालय धर्मशाला शिफ्ट किया जाए।प्रार्थी का कहना है कि यदि रेरा कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट किया जाता है, तो अधिकांश भर्तियां नए सिरे से करनी पड़ेंगी और नए कर्मी रेरा कार्यालय के कार्यों में पारंगत न होने के कारण अथॉरिटी के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। कोर्ट को बताया गया कि रेरा कार्यालय में अधिकतर कर्मी आउटसोर्स पर कार्यरत हैं और उन्हें कार्यालय शिफ्ट होने पर विस्थापित होना पड़ेगा।













