शिमला।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद सरकारी विभागों में दो साल की अनुबंध सेवा 31 मार्च, 2025 तक पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। कैबिनेट में हुए फैसले को लेकर कार्मिक विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी अधिसूचना के आधार पर अब संबंधित विभाग अपने यहां ऑर्डर कर सकेंगे। कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों, विभाग अध्यक्षों और जिलाधीशों को ये निर्देश चले गए हैं। इनमें कहा गया है कि कर्मचारी संबंधित विभाग में खाली पद होने पर ही रेगुलर होगा। हर विभाग को अपनी स्क्रीनिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तथा अन्य डाक्युमेंट की वेरिफिकेशन के साथ प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। रेगुलर होने के बाद कर्मचारियों को मिनिमम ऑफ द रेगुलर स्केल वेतन मिलेगा।रेगुलर नियुक्ति के साथ पोस्टिंग बदली जा सकती है और रेगुलर करने का ऑर्डर भी उसी दिन से लागू होगा, जिस दिन संबंधित विभाग आदेश जारी करेगा। बहुत से विभागों ने 31 मार्च से पहले ही डाक्युमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था, लेकिन कई विभाग अब भी ऐसे हैं, जिन्होंने डाक्युमेंटेशन पूरी नहीं की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई यह अधिसूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे देखने के बाद यह विभाग भी डाक्युमेंटेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए दो साल अनुबंध सेवा के बाद रेगुलर करने का विकल्प अब सिर्फ 31 मार्च ही रखा है।अनुबंध के साथ-साथ डेली वेजर्स कर्मचारियों के लिए भी कार्मिक विभाग ने आर्डर कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने चार साल बिना ब्रेक के पूरे किए हैं या साल में कम से कम 240 दिन काम किया है, ऐसे डेली वेजर्स को भी रेगुलर किया जाएगा। हालांकि अभी पार्ट टाइम वर्करों को लेकर आदेशों का इंतजार है।













