शिमला।हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया में बदलाव के लिए हिमाचल सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए इस अध्यादेश को जारी करना जरूरी समझ गया। राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 की धारा 12 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया जा रहा है कि यदि कुलपति का पद त्यागपत्र के कारण या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो राज्य सरकार आदेश के द्वारा या तो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव या किसी राज्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य को कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगी।जो इस धारा के अपबंधों के अनुसार नियमित कुलपति की नियुक्ति किए जाने तक कुलपति के कर्तव्यों का स्थाई रूप से निर्वहन करेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में भी तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति का पद खाली है और राज्य सरकार ने अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है। बाकी विश्वविद्यालयों के अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए एक्ट बहुत अलग है, जिसमें राज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार नहीं हैं।













